उपचुनाव में रैली की इजाजत: हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी

उपचुनाव में रैली की इजाजत: हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उपचुनाव के प्रचार में फिजिकल रैली करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने फिजिकल रैली पर रोक लगाते हुए सिर्फ वर्चुअल रैली की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने अपील की थी।
चुनाव आयोग ने कहा था कि 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इससे कुछ समय पहले हाईकोर्ट के आदेश ने चुनाव प्रक्रिया को लाचार बना दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी रैलियों में कोरोना गाइडलाइंस लागू करवाने के लिए समय पर कदम नहीं उठाने को लेकर चुनाव आयोग की भी खिंचाई की।

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था?
कोर्ट ने कहा था कि चुनाव से जुड़ी सभी कैंपेनिंग वर्चुअली होनी चाहिए। अगर कहीं वर्चुअल मोड संभव नहीं हो तो डीएम की इजाजत से ही फिजिकल प्रचार किया जाएगा। डीएम को भी पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी और चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट को इतनी रकम जमा करवानी होगी कि रैली में जुटने वाले लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर खरीदे जा सकें।