LNIP के पूर्व कुलपति दिलीप दुरेहा के खिलाफ “कार्य स्थल पर यौन शोषण” की FIR दर्ज।

दरअसल एलएनआइपीई की महिला शिक्षक ने तत्कालीन कुलपति दिलीप कुमार दुरेहा पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद जांच के लिए आंतरिक कमेटी बनाई गई। आंतरिक कमेटी ने आरोपों को झूठा बताते हुए शिकायत को खत्म कर दिया। दुरेहा को क्लीन चिट मिलने के बाद पीड़ित शिक्षिका ने खेल मंत्रालय में शिकायत की। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई।

TLS ग्वालियर:- एलएनआइपीई के पूर्व कुलपति दिलीप दुरेहा के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यौन शाेषण मामले में गोला का मंदिर थाने को आदेश देने के बाद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। केस की जांच पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को करना है। दुरेहा पर संस्थान की महिला शिक्षक ने यौन शाेषण का आरोप लगाया था। संस्थान के तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित प्रोफेसरों पर दुरेहा की मदद करने का आरोप है। वर्तमान में दुरेहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के खेल विभाग में पदस्थ हैं।
दरअसल एलएनआइपीई की महिला शिक्षक ने तत्कालीन कुलपति दिलीप कुमार दुरेहा पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद जांच के लिए आंतरिक कमेटी बनाई गई। आंतरिक कमेटी ने आरोपों को झूठा बताते हुए शिकायत को खत्म कर दिया। दुरेहा को क्लीन चिट मिलने के बाद पीड़ित शिक्षिका ने खेल मंत्रालय में शिकायत की। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। उच्च स्तरीय कमेटी ने दुरेहा को यौन शोषण के लिए दोषी माना था। इसी रिपोर्ट के आधार पर महिला ने 14 अक्टूबर 2019 को गोला का मंदिर थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधीक्षक के यहां 15 अक्टूबर 2019 को शिकायत की। जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आंतरिक कमेटी का मामला है। केस दर्ज नहीं किया गया है। इसके बाद मामला जिला कोर्ट फिर हाई कोर्ट भी पहुंचा। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता ने फिर से न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गोला का मंदिर थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले में गोले का मंदिर थाना पुलिस ने धारा 354, 509 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है साथ ही मामले की विवेचना की जा रही है।