एके-47 बरामदगी मामले में अनंत सिंह दोषी करार, 21 को होगा सजा का ऐलान
यह मामला वर्ष 2019 का है जब पटना पुलिस को छापेमारी में अनंत सिंह के पैतृक आवास से आधुनिक हथियार एके-47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले थे। इसी आधार पर 16 अगस्त 2019 को बाढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस केस की जांच बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह की ओर से विधायक अनंत कुमार सिंह एवं केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
14 जून 22। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एके 47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में दोषी करार दिया गया है। उन्हें MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 21 जून को किया जाएगा। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के ठिकाने से एके-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया था। हालांकि, मोकामा से विधायक अनंत सिंह इन आरोपों को खारिज करत रहे हैं, लेकिन अब इसी मामले में विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। बिहार की राजनीति के लिहाज से यह बड़ा घटनाक्रम है।
बता दें कि पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी दुबे ने मंगलवार को इस केस के फैसले की तारीख तय की थी। गौरतलब है कि बिहार के बाहुबली विधायक माने जाने वाले अनंत सिंह के खिलाफ चल रहे इस मामले को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा था। आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था इस मामले का स्पीडी ट्रायल भी चलाया गया और अब फैसला भी आ गया है।
3 साल पुराना है मामला
यह मामला वर्ष 2019 का है जब पटना पुलिस को छापेमारी में अनंत सिंह के पैतृक आवास से आधुनिक हथियार एके-47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले थे। इसी आधार पर 16 अगस्त 2019 को बाढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस केस की जांच बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह की ओर से विधायक अनंत कुमार सिंह एवं केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
साल 2020 में तय हुए थे आरोप
इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह और केयरटेकर के खिलाफ 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था। यहां यह भी बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान इसके बाद नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस वालों को कोर्ट में पेश किया, जबकि दूसरी ओर अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने 33 गवाह पेश किए।