ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में सुनाया फैसला

ज्ञानवापी मामले में फैसला आने से पहले दोनों पक्ष कोर्ट रूम में मौजूद रहे। श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह भी कोर्ट रूम में मौजूद है। जिला जज एके विश्वेश इस मामले में फैसला सुनाया है।

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में सुनाया फैसला
श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में सुनाया है।इस मामले की अगली सुनवाई 22 तारीख होगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

12 सितंबर 22। वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court)ने आज ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद (Gyanvapi-Shringar Gauri controversy)मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज (Muslim side's petition dismissed)कर दी है और फैसला दिया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के लायक है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। उधर, अदालत से झटका मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। इसके बाद श्रृंगार गौरी के पूजन की अनुमति और परिसर के स्वामित्व के मामले को लेकर सुनवाई शुरु होगी। उधर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन काफी सतर्क है और विवादित परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं।

जानिए पूरा मामला

पिछले वर्ष सिविल जज की कोर्ट में शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन की अनुमति संबंधी मांग को लेकर वादी राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने याचिका दायर की थी। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने प्रार्थनापत्र देकर वाद की पोषणीयता (वाद चलने योग्य है या नहीं) पर सवाल उठाया। अदालत ने प्रतिवादी की अर्जी दरकिनार करते हुए सुनवाई की और ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराकर रिपोर्ट तलब कर ली। इसी दौरान अंजुमन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला जज की अदालत में 26 मई से सुनवाई शुरू हुई।