अब 15 साल पुराने सरकारी वाहन हो जाएंगे कबाड़, निजी गाड़ी मालिक को अप्रैल से देना पड़ेगा ग्रीन टैक्स

पर्यावरण सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह अहम फैसला लिया

अब 15 साल पुराने सरकारी वाहन हो जाएंगे कबाड़, निजी गाड़ी मालिक को अप्रैल से देना पड़ेगा ग्रीन टैक्स

भोपाल। मध्य प्रदेश में अप्रैल से यातायात के नियम बदलने वाले हैं। अब 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहन सड़कों पर नहीं चलेंगे, इसे कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। वहीं 15 साल पुरानी गाड़ी मालिक को ग्रीन टैक्स देना होगा। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह अहम फैसला लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भोपाल ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के एक सदस्य के हवाले से खबर है कि यातायात के यह नए नियम अप्रैल से लागू होंगे। इससे न सिर्फ पूरे प्रदेश, बल्कि देशभर में परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। भोपाल डीलर एसोसिएशन से मिली जानकारी के अनुसार नए नियम के तहत 15 साल से अधिक पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2022 से कैंसिल कर दिया जाएगा। यह गाड़ियां कबाड़ घोषित हो जाएंगी। वहीं परिवहन से जुड़े पुरानी गाड़ी मालिकों अब ग्रीन टैक्स देना होगा। यह रोड टैक्स का 10 फीसदी हो सकता है। हालांकि प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मसले पर राज्यों से सलाह ली जाएगी।

एनवीएसपी अप्रैल में हो सकती लागू, पुराने वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट 62 गुना तो रजिस्ट्रेशन रिन्यू 8 गुना होगा!
नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी यानी एनवीएसपी अप्रैल में लागू हो सकती है। इसके बाद 15 साल पुरानी गाड़ी रखना महंगा पड़ सकता है. एक जानकारी के मुताबिक अब पुरानी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की कीमत 62 गुना से भी अधिक हो जाएगी। इतना ही नहीं प्राइवेट गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए भी करीब 8 गुना ज्यादा फीस देनी होगी। अब रोड ट्रैक्स के अलावा ग्रीन टैक्स भी लग सकता है, जिसे गाड़ी मालिकों को चुकाना होगा। माना जा रहा है कि यातायात मंत्रालय जल्द स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा कर सकता है।