दुर्गा उत्सव गाइड लाइन: करना होगा 8 नियमों का पालन-नहीं तो मिलेगी सजा, गरबे पर रोक

नवरात्रि पर सजेंगी झांकियां, 6 फीट से अधिक ऊंची नहीं होंगी प्रतिमाएं 10 बाई 10 फीट का ही होगा देवी पंडाल, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया आदेश

दुर्गा उत्सव गाइड लाइन: करना होगा 8 नियमों का पालन-नहीं तो मिलेगी सजा, गरबे पर रोक

मध्य प्रदेश में नवरात्र पर देवी पंडाल सज सकेंगे। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के अनुसार सभी कलेक्टर को आयोजन के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल तक का आकार तय कर दिया गया है। आयोजन संचालकों के साथ छोटे स्तर पर इलाके में लगने वाली झांकियों पर 8 नियम लागू रहेंगे। इसका पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है। प्रतिमाएं अधिकतम 6 फीट ऊंची हो सकती हैं। देवी पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 फीट से अधिक नहीं होगा. समाजिक-सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में 100 से कम व्यक्ति ही रह सकेंगे। कार्यक्रम की पूर्व से अनुमति लेनी जरूरी है।

ये है सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन 
किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा भी नहीं होगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई |

गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पहले से लेनी आवश्यक है। झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा। सभी दुकानें रात 8.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसमें रेस्टोरेंट, मेडिकल, राशन, भोजनालय और खानपान से संबंधित दुकानें 8.00 बजे के बाद अपने निर्धारित समय तक खुल सकती है। रात 10.30 बजे से सुबह 6.00 बजे तक बिना किसी कारण के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर कम भीड़ होना चाहिए। नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान संचालक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों तरह का दंड होगा।