हाथ भट्टी की कच्ची शराब रखने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया

हाथ भट्टी की कच्ची शराब रखने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

ग्वालियर  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पुष्पेन्द्र सिंह ग्वालियर ने अवैध रूप से देशी शराब बेचने वाले आरोपी टेनी उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र सतीश जैन,आयु 42 वर्ष निवासी कैलाश टॉकीज के पीछे ग्वालियर को धारा 49(1)(क) आवकारी अधिनियम में दोषी पाते हुए 6 माह का सश्रम कारावास सजा सुनाई है और 500 रुपए  के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। हालांकि आरोपित जमानत पर रिहा हो गया, उसे अपील का समय दिया गया है। जिससे आरोपित अपनी सजा को लेकर अपील कर सके और अपने आप को बचाने के लिए प्रयास कर सके। जानकारी के अनुसार थाना इंदरगंज के प्रआर को बीट भ्रमण के दौरान गस्त के ताजिया पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो लाल जर्सी एवं नीला पेंट पहने है जो भैंस मंडी हाट मैंदान में एक प्लास्टिक की कट्टी में हाथ भट्टी की बनी देशी शराब लेकर बेचने की फिराक में घूम रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुंचे तो एक व्याक्ति लाल जर्सी, नीले पेंट में दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम टेनी उर्फ धर्मेन्द्र बताया उक्ते व्यक्ति से जब्त कट्टी को खोलकर देखा तो उसमें से तीव्र कसैली असहनीय गंध होकर भवका सा निकल रहा था, उक्त 5 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब रखने व बेचने के बारे में वैध लाइसेंस चाहने पर उसने न होना बताया। जिस पर उक्त व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीवद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया।आरोपित ने बचाव में तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है, इसलिए उसे रिहा किया जाए। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य व तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई