प्लेन क्रैश हो जाने के बाद एमपी सरकार ने पायलट को थमाया 85 करोड़ की वसूली का नोटिस

सरकार ने पायलट को दोषी माना है, गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर लौट रहा प्लेन ग्वालियर हवाई अड्डे पर हो गया था क्रैश

प्लेन क्रैश हो जाने के बाद एमपी सरकार ने पायलट को थमाया 85 करोड़ की वसूली का नोटिस

भोपाल। प्लेन क्रैश होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पायलट कैप्टन माजिद अख्तर को दोषी माना है। शासन ने पायलट कों 85 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस थमा दिया है। ज्ञात हो कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदौर लाया जा रहा था, इस दौरान 7 मई 2021 को सुपरकिंग विमान ग्वालियर में क्रैश हो गया था। सरकार ने इस प्लेन को 65 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस हादसे के बाद नागर विमानन महानिदेशालय ने पायलट माजिद अख्तर का लाइसेंस अगस्त 2021 तक निलंबित कर दिया था। हादसे की जांच के बाद मध्य प्रदेश सरकार का बयान है कि हादसा पायलट की लापरवाही से हुआ था। वहीं कैप्टन माजिद अख्तर ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार का मानना है कि विमान हादसे में करीब 62 करोड़ का नुकसान हुआ। सरकारी बयान में यह भी कहा गया है कि हादसे के बाद किराए पर एक विमान लिया गया था, जिस पर अब तक करीब 23 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने कैप्टन माजिद को आरोप पत्र जारी कर उन्हें हादसे का दोषी माना है और 85 करोड़ की वसूली का नोटिस भेजा है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश सरकार का यह विमान गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर लौट रहा था। ग्वालियर हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ था। प्लेन रनवे पर अरेस्टर बैरियर से टकरा गई थी।