सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विश्वविधालय में फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा देने के बाद ही प्रमोट करें, यूजीसी के सर्कुलर को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सभी विश्वविधालयों के प्रबंधन को आदेश दिया है कि वे फाइनल ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा दिलाए प्रमोशन न दें। फाइनल ईयर के छात्रों को अपनी डिग्री कोर्स की फाइनल ईयर की परीक्षा देना होगी ओर पास होने के बाद ही उनको प्रमोशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में आखिरी साल की परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 6 जुलाई के सर्कुलर को बरकरार रखा है.
शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्यों को छात्रों को प्रमोट करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करनी होंगी. हालांकि उसने यह भी कहा है कि राज्य, आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत महामारी के मद्देनजर परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं और तारीख तय करने के लिए UGC के साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं.
UGC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को COVID-19 महामारी के बीच आखिरी साल की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने के संबंध में 6 जुलाई को जारी निर्देश कोई फरमान नहीं है, लेकिन परीक्षाओं को आयोजित किए बिना राज्य डिग्री देने का फैसला नहीं ले सकते.