43 मोबाइल ऐप पर बैन: सरकार ने बताया देश की सुरक्षा व अखंडता के लिए खतरा हैं ये ऐप

इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत इन ऐप्स को किया प्रतिबंधित

43 मोबाइल ऐप पर बैन: सरकार ने बताया देश की सुरक्षा व अखंडता के लिए खतरा हैं ये ऐप

केंद्र सरकार ने मंगलवार को 43 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्र ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69ए के तहत ये बैन लगाया है। केंद्र ने बताया कि ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं, जिनसे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए खतरा हैं। पहली बार सरकार ने 29 जून को यही कारण बताते हुए 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे। फैसला 15 जून को गलवान झड़प के बाद लिया गया था। इसके बाद 27 जुलाई को भी 47 ऐप बैन किए गए थे। सरकार ने यह कदम तब उठाया था, जब लद्दाख में तनाव बढ़ रहा था और चीनी सैनिकों ने दो बार घुसपैठ की कोशिश की थी। 2 सितंबर को सरकार ने पबजी समेत 118 ऐप्स को बैन किया था। पबजी को 17.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। अब फिर सरकार ने 43 मोबाइल ऐप्स बैन की हैं। देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए इन्हें खतरा बताया गया है।