बिना अनुमति अमिताभ के नाम, तस्वीर और आवाज के इस्तेमाल पर लगी रोक

बिना अनुमति अमिताभ के नाम, तस्वीर और आवाज के इस्तेमाल पर लगी रोक
हाई कोर्ट में दायर याचिका में अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग करते हुए महानायक अमिताभ बच्चन ने चिंता जताई थी। कोर्ट में अमिताभ की ओर से जाने-माने वकील हरीश साल्वे पेश हुए और पक्ष रखा।

25 नवंबर 22।  दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक अंंतरिम आदेश में कहा कि अब महानायक अमिताभ बच्चन के नाम, उनकी तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल करने से पहले अनुमति लेना होगी। अमिताभ बच्चन की ओर से इस मांग के साथ याचिका दायर की गई थी, जिस पर शुक्रवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया।

हाई कोर्ट में दायर याचिका में अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग करते हुए महानायक अमिताभ बच्चन ने चिंता जताई थी। कोर्ट में अमिताभ की ओर से जाने-माने वकील हरीश साल्वे पेश हुए और पक्ष रखा। यह मामला न्यायमूर्ति नवीन चावला की अदालत में सुना गया।

दरअसल अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनियां गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थीं। एक्टर ने अपनी याचिका में कहा है कि जो लोग उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कमर्शियल इंडस्ट्री को उन पर कंट्रोल करना चाहिए।