पूर्व एमपी सीएम दिग्विजय सिंह व पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 अन्य को 1 साल की सजा, कोर्ट ने 11 साल पुराने मामले में दिया फैसला

25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, आरोपियों को मौके पर ही जमानत मिल गई, सभी आरोपियों पर उज्जैन में मारपीट करने का आरोप था

पूर्व एमपी सीएम दिग्विजय सिंह व पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 अन्य को 1 साल की सजा, कोर्ट ने 11 साल पुराने मामले में दिया फैसला

इंदौर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 अन्य लोगों  को 11 साल पुराने में मामले में इंदौर जिला न्यायालय ने एक साल की सुनाई है। न्यायालय ने इन पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सभी आरोपियों पर उज्जैन में मारपीट करने का आरोप था। कोर्ट ने अपने फैसले में अन्य तीन आरोपियों महेश परमार, हेमंत सिंह चौहान और मुकेश भाटी को बरी कर दिया. आरोपियों को मौके पर ही जमानत मिल गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू के अलावा कोर्ट ने जय सिंह दरबार, अनंत नारायण मीणा, असलम लाला और दिलीप चौधरी को मामले में दोषी माना। ज्ञात हो कि यह मामला 17 जुलाई 2011 का है। उस दिन दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक होटल के उद्घाटन में गए थे। यहां दिग्विजय सिंह के काफिले को भाजयुमो कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे थे।इस दौरान सिंह के समर्थकों और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने कांग्रेस के 4 नेताओं जयसिंह दरबार, अनंत नारायण मीणा, मुकेश भाटी और असलम लाला पर केस दर्ज किया था। बाद में दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू पर भी मामला दर्ज हुआ। थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद शासन की ओर से भी कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। इस अर्जी में दिग्विजय सिंह, प्रेमचन्द्र गूड्डू, हेमंत चौहान और दिलीप चौधरी को भी आरोपी बनाने की मांग की गई थी। बताया जा रहा है कि भाजयुमो कार्यकर्ता जयंत राव की शिकायत पर जीवाजी गंज थाना, उज्जैन में मामला दर्ज हुआ था। दिग्विजय सिंह पर एक भाजयुमो कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का आरोप था।