"दुष्कर्म पीड़िता को नही मिला पुलिस थाने में न्याय, एसपी ऑफिस पहुंच मदद की गुहार लगाई.

जहां एक और भारत का संविधान महिलाओं को ये अधिकार देता है कि वह किसी भी पुलिस थाने में घटना से संबंधित FIR दर्ज करा सकतीं है, वही दूसरी और ग्वालियर पुलिस दुष्कर्म पीडिता के थाने से ही भगा देतीं है। थाने पहुँचीं महिला की रिपोर्ट नहीं लिखने पर सम्बंधित अधिकारी पर ही कार्यवाही का क़ानून है, चूकी मामला अब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आ गया है तो अब ये देखना है कि सम्बंधित थाने पर क्या कार्यवाही होती है॥

TLS :-  ग्वालियर के घोसीपुरा में रहने वाली एक युवती को उसके पड़ोस में रहने वाले युवक द्वारा चाकू की नोक पर डरा धमका कर घर से ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है मामले की शिकायत लेकर पीड़िता संबंधित थाने में भी पहुंची लेकिन सुनवाई ना होने पर पीड़िता आज एसपी ऑफिस पहुंची और पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई.

दरअसल घोसीपुरा के श्री विहार कॉलोनी में रहने वाली पीड़िता के पड़ोस में किराए सेh रहने वाला साहिल खान पीड़िता को डरा धमका कर बहोड़ापुर इलाके में आनंद नगर स्थित एक वाटिका के पास लेकर गया था और चाकू की नोक पर डरा धमका कर पीड़िता के साथ उसने गलत काम किया आरोपी के चंगुल से छूट कर पीड़िता अपने परिजनों के साथ संबंधित बहोडा पुर थाने भी फरियाद लेकर गई लेकिन थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई पीड़िता का कहना है कि आरोपी पूर्व में भी एक बार उसके साथ गलत काम कर चुका है ऐसे में पीड़ित युवती अपनी मां के साथ आज एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंची और पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई जहां पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता की पूरी बात सुनते हुए उसे मदद का आश्वासन दिया।