जनकगंज पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप, दहेज प्रताड़ना एवं शारीरिक प्रताड़ना के सतही सबूतों के बावजूद भी मामूली धारा में किया मामला दर्ज।

पुलिस को जनता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी कानून ने दी है। लेकिन जब पुलिस जब आरोपियो के हित में जब काम करने लगे तो जनता का क्या होगा ? ऐसा ही एक मामला आज जन सुनवाई में आला अधिकारियों के संज्ञान में आया जहाँ एक महिला पर उसके पति और अन्य रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए उस पर अत्याचार किया जा रहा है, मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल किया है,बावजूद इसके इलाके की पुलिस आरोपियों पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई नहीं कर रही है॥

TLS:-  ग्वालियर एसपी ऑफिस में पुलिस जनसुनवाई के दौरान पुलिस का भी दिल उस समय पसीज गया जब जनसुनवाई में पहुंची एक घायल महिला और उसके पिता ने बताया कि महिला के पति और अन्य रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए उस पर अत्याचार किया जा रहा है और मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल किया है बावजूद इसके इलाके की पुलिस आरोपियों पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई नहीं कर रही है दरअसल सत्यनारायण की टेकरी जनक गंज में रहने वाले लक्ष्मी बाथम का विवाह छोटू बाथम के साथ हुआ था और विवाह के दस बारह वर्ष बाद भी छोटू और अन्य रिश्तेदारों द्वारा लगातार दहेज की मांग कर महिला से मारपीट की जाती है गत दिनों हुई मारपीट की घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हैं लेकिन पुलिस ने इस मामले में मामूली धारा में पति पर अपराध कायम किया है ऐसे में पीड़िता न्याय के लिए अपने पिता के साथ एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंची और जल्द से जल्द मदद की गुहार अधिकारियों से लगाई जहां पुलिस अधिकारियों ने भी पीड़िता को जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया।