व्यापमं घोटाले के आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत 

राहत पाने वालों में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के चेयरमैन और 7 अन्य शामिल

व्यापमं घोटाले के आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत 

जबलपुर। मध्य प्रदेश में पीएमटी-2013 फर्जीवाड़े के मामले में धांधली करने के आरोप में फंसे बड़े आरोपियों को हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। तीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मालिकों को इस केस में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है एवं अन्य 7 आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गयी है। हाई कोर्ट जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी की अग्रिम जमानत की याचिकाओं को मंजूर कर दिया है। राहत पाने वालों में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के चेयरमैन भी शामिल हैं। इनमें चिरायु मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन अजय गोयनका, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन एसएन विजयवर्गीय और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सुरेश सिंह भदौरिया शामिल हैं। इनके अलावा डॉ वीरेंद्र चौहान, डॉ रवि सक्सेना, डॉ विजय कुमार पंड्या और अरुण कुमार अरोड़ा की भी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है।

ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में पीएमटी-2013 फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई ने बीते 18 फरवरी को भोपाल की विशेष अदालत के समक्ष 160 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। रिपोर्ट के अनुसार चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद आरोपियों को गिरफ्तारी का डर था। इससे बचने के लिए सभी आरोपियों ने अग्रिम जमानत की याचिकाएं दायर की थीं। पूरी बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।