एमपी में बनेगा लव जिहाद पर कानून: 5 साल की सजा का प्रावधान होगा

स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के लिए 1 माह पूर्व देनी होगी अर्जी गैर जमानती धाराओं के तहत मामला होगा दर्ज

एमपी में बनेगा लव जिहाद पर कानून: 5 साल की सजा का प्रावधान होगा

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धर्म स्वातंत्रय कानून लाने जा रही है. मप्र सरकार, साथ देने वाले भी मुख्य आरोपी होंगे. मध्यप्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश शासन कानून लाएगी। सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्रय कानून बना रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। इसमें बहकाकर, प्रलोभन और डराना-धमकाना अपराध होगा।

लव जिहाद में सहयोग करने वाले होंगे मुख्य आरोपी
नरोत्तम ने लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि इसके तहत गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले आवेदन देना होगा। कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती है। ऐसे मामलों को देखते हुए कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है, तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।