पाक सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर के पुनर्निर्माण का दिया आदेश, मौलवी से वसूली जाएगी राशि

इस मंदिर को पिछले सप्ताह खैबर पख्तूनख्वा में तहस-नहस कर दिया गया था

पाक सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर के पुनर्निर्माण का दिया आदेश, मौलवी से वसूली जाएगी राशि

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा में एक सदी पुराने हिंदू मंदिर के पुर्ननिर्माण का आदेश दिया. इस मंदिर को पिछले सप्ताह तहस-नहस कर दिया गया था. पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) गुलजार अहमद ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को हो रही शर्मिंदगी का हवाला देते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि मंदिर की मरम्मत में लगने वाली राशि तोड़ने वालों से ही वसूली जाए. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में भीड़ ने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी.

मौलवी के नेतृत्व में मंदिर में की गई थी तोड़फोड़
100 साल से भी ज्यादा पुराना यह मंदिर खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले के टेरी गाँव में है. इस मंदिर में एक हिंदू धर्मगुरू की समाधि भी थी. हिन्दू समुदाय के कुछ लोगों ने स्थानीय अधिकारियों से मिलकर इसके जीर्णोद्धार या मरम्मत कराने की अनुमति ली जिससे नाराज होकर कुछ स्थानीय मौलवी और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी (फजल उर रहमान समूह) के समर्थकों के नेतृत्व में भीड़ ने मंदिर के पुराने ढांचे के साथ-साथ चल रहे निर्माण कार्य को भी ध्वस्त कर दिया.