पश्चिम बंगाल में लग सकता राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल ने राज्य में बेहद खराब हालत की भेजी रिपोर्ट 

स्थिति ठीक हुई तो भाजपा के बल्ले-बल्ले, देखना यह है ममता के पास क्या होगा विकल्प

पश्चिम बंगाल में लग सकता राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल ने राज्य में बेहद खराब हालत की भेजी रिपोर्ट 

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक टकराव जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा नेताओं पर हमले करने के आरोप आए दिन लग रहे हैं। इस बार भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है। राज्य की मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच भी जुबानी जंग जारी है। शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य के बेहद खराब हालात पर वे केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आग से न खेलें। राज्यपाल के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में चुनाव से ऐन पहले राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब है, हमारे संविधान का आर्टिकल-356 कहता है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही तो वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगर राज्य में चुनाव के बाद कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता, जो सरकार चल रही है वो बहुमत खो देती है या मौजूदा सरकार इस्तीफा दे देती है और दूसरा कोई दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता, तब भी आर्टिकल-356 के जरिए राष्ट्रपति शासन लगता है। चुनाव से चार महीने पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की बात पर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का कहना है कि ये राज्यपाल की रिपोर्ट और राष्ट्रपति के विवेक पर निभर करता है।