व्यापमं कांड में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 4-4 साल की सजा

साल 2013 में आयोजित की गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

व्यापमं कांड में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 4-4 साल की सजा

ग्वालियर। जिला न्यायालय की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में व्यापमं द्वारा साल 2013 में आयोजित की गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े एक मामले में सुनवाई हुई है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। पहले पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई की तरफ से पेश वकील चंद्रपाल सिंह ने बताया कि ग्वालियर में 30 सितंबर 2013 को पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। जहां ग्वालियर के एक परीक्षा केंद्र से फोटो और सिग्नेचर मिस मैच होने पर परीक्षा केंद्र प्रभारी ने सॉल्वर धर्मेंद्र सिंह को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। पूछताछ में सॉल्वर धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि वह मूल परीक्षार्थी लक्ष्मण सिंह की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। वह दोनों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इसके बाद ग्वालियर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में व्यापमं से जुड़े सभी मामले सेन्ट्रल ब्यूरो अॉफ इंवेस्टीगेशन की टीम को सुपुर्द कर दिए गए। इस मामले में 9 साल तक सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद 23 दिसम्बर 2022 शुक्रवार को कोर्ट ने सॉल्वर धर्मेंद्र सिंह और कैंडिडेट लक्ष्मण सिंह को चार-चार साल की सजा सुनाई, इसके अतिरिक्त कोर्ट ने दोनों पर अलग-अलग 14100-14100 का जुर्माना भी लगाया।