कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद आज भोपाल कोर्ट में कर सकते हैं सरेंडर
हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसले का इंतजार गिरफ्तारी वारंट पर चल रहा है, पुलिस की पहुंच से दूर हैं विधायक मसूद
भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में फरार चल रहे भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बुधवार को जिला अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। विधायक मसूद ने भोपाल कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही मसूद आगे फैसला करेंगे। इसे लेकर भोपाल में सरगर्मी बढ़ गई है। पुलिस ने जिला अदालत के आसपास बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जबलपुर में सुनवाई पूरी हो गई है, अब फैसले का इंतजार है। विवेक तन्खा और अजय गुप्ता ने तर्क दिया कि 29 अक्टूबर को पहली एफआईआर जिसमें कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया, चार नवंबर को भड़काऊ भाषण देने का जिक्र किया गया और 153-ए की धारा लगाई गई जो साबित करता है कि सरकार के दबाव में कार्रवाई की गई है। सिर्फ फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। वहीं सरकार की ओर से बताया गया कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके खिलाफ 29 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पूरे प्रदर्शन की वीडियोग्राफी कराई गई है, जिसमें भडकाऊ भाषण देने की बात शामिल है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद मप्र हाईकोर्ट के डिविजन बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया।