रूस में संविधान संशोधन: अब पुतिन पर आजीवन नहीं होगा कोई मुकदमा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद करेंगे विधेयक पर हस्ताक्षर

रूस में संविधान संशोधन: अब पुतिन पर आजीवन नहीं होगा कोई मुकदमा

रूस में एक ऐसा संविधान संशोधन किया जा रहा है जिसके तहत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पद से हटने के बाद भी उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं हो पाएगा. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार रूस के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद खुद पुतिन ही इस संशोधन पर हस्ताक्षर करेंगे. रूसी संसद के निचले सदन डुमा ने नए बचाव विधेयक को समर्थन दे दिया है. इस वक्त रूस के सिर्फ एक पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव जीवित हैं, जिन्हें पुतिन के साथ नए कानून का लाभ मिलेगा. दमित्री मेदवेदेव पुतिन के सहयोगी हैं. नए विधेयक के तहत रूस के पूर्व राष्ट्रपति के साथ-साथ उनके परिवार के लोग भी पुलिस जांच और पूछताछ के दायरे से बाहर होंगे एवं इन लोगों की संपत्ति भी जब्त नहीं की जा सकती. पुतिन की उम्र 68 साल है और उनका चैथा कार्यकाल 2024 में पूरा हो रहा है, लेकिन संवैधानिक बदलाव के बाद वे छह साल के दो और कार्यकाल पूरा कर सकते हैं. पुतिन साल 2000 से ही रूस की सत्ता में हैं. नए बचाव विधेयक में असाधारण परिस्थितियों में किए गए गंभीर अपराध और राजद्रोह के मामलों को अपवाद की श्रेणी में रखा गया है. यानी इन स्थितियों में पूर्व राष्ट्रपतियों पर भी मुकदमा हो सकता है.