आपातकाल में अब निजी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे ईएसआईसी से जुड़े कर्मी
शर्त: आसपास 10 किमी तक ईएसआईसी या इम्पैनल्ड हॉस्पिटल न हो
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) जुड़े कर्मचारी आपातकाल में किसी भी इम्पैनल्ड या नॉन इम्पैनल्ड अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। इस फैसले से उन बीमित कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें इमरजेंसी का खतरा रहता है। कार्डिएक अरेस्ट के मामले में तुरंत चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। पहले सब्सक्राइबर्स को निजी अस्पताल में जाने के लिए पहले रेफरल की जरूरत होती थी। अब रेफरल की जरूरत नहीं है। ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एसपी तिवारी का कहना है कि हार्ट अटैक जैसे मामलों में फौरन अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। ऐसे में ईएसआईसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में जाकर रेफरल लेने में दिक्कत होती थी, क्योंकि इसके लिए वक्त नहीं होता था। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड बैठक में इस तरह की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया गया है। नॉन
ईएसआईसी इन अस्पतालों का संचालन करेगा
जनरल सेक्रेटरी एसपी तिवारी ने कहा कि ईएसआईसी अब जिन भी अस्पतालों के तहत हेल्थ सर्विस उपलब्ध कराएगी, उसे वह खुद चलाएगी। अस्पतालों को अब राज्यों के जिम्मे नहीं सौंपा जाएगा। ईएसआईसी ने यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं की क्वॉलिटी बनाए रखने के लिए लिया है।