ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्‍वीकार

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और इस मामले को सुनवाई के योग्य माना है. उन्होंने बताया कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्‍वीकार

TLS वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) शृंगार गौरी केस की मेरिट पर सुनवाई हो रही है. जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज़ पूजा करने की याचिका को जायज़ ठहराया है.  कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद पक्ष की तरफ़ से दायर याचिका में मेरिट नहीं है.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और इस मामले को सुनवाई के योग्य माना है. उन्होंने बताया कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. 
  

इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. इसी दिन मुस्लिम पक्ष को जवाब दाख़िल करने को भी कहा गया है.पिछले साल अगस्त में दिल्ली की एक महिला राखी सिंह और चार अन्य महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी और कुछ अन्य देवी-देवताओं के दर्शन-पूजन की अनुमति की माँग करते हुए एक याचिका दाख़िल की थी.