सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब कुशवाह, पत्नी व सहयोगी को 2 साल की सजा
धारा 420 व 120बी के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था, फरियादी शाक्य ने महाराजपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी
ग्वालियर। शहर की विशेष अदालत ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में कांग्रेस एमएलए सहित तीन लोगों को सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय ने मुरैना के सुमावली सीट से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह, उनकी पत्नी और एक सहयोगी को 2- 2 साल की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 10-10 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है। दरअसल साल 2011 में विधायक ने महाराजपुरा इलाके की सरकारी जमीन को प्लॉट के रूप में बेच दिया था। जब खरीदार मकान बनाने पहुंचा तो खुलासा हुआ कि विधायक ने सरकारी जमीन पर प्लॉट बेच दिए हैं। फरियादी ने महाराजपुरा थाना में शिकायत की थी, जिस पर एमएलए, उनकी पत्नी और सहयोगी के खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। साल 2011 में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने महाराजपुरा इलाके में प्लाट बेचे थे। पीएस शाक्य नाम के व्यक्ति ने कांग्रेस एमएलए अजब सिंह कुशवाहा से महाराजपुरा इलाके में 1600 वर्ग फुट का एक प्लाट खरीदा था, जिसकी एवज में एमएलए को 7 लाख 45 हजार की राशि दी थी। जब शिकायतकर्ता शाक्य अपने प्लॉट पर निर्माण करने के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जो प्लाट उन्होंने खरीदा है, वह सरकारी जमीन है। इसके बाद शाक्य ने एमएलए अजब सिंह कुशवाहा से अपने रुपए वापस मांगे, लेकिन एमएलए ने रुपए देने के बजाय उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज कर भगा दिया। ग्वालियर जिला अदालत एडीपीओ के अभिषेक मेहरोत्रा ने बताया कि फरियादी शाक्य ने इस मामले की महाराजपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने जांच के बाद इसमें कांग्रेस एमएलए अजब सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी शीला और सहयोगी कृष्ण गोपाल चैरसिया के खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।