ग्‍वालियर में प्रशासन का पठाखा प्रतिबन्ध रहा निष्प्रभी, खूब चले पटाखे।

यहां हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस वर्ष धनतेरस की शाम 6:30 बजे अचानक से फटाको पर प्रतिबंध का एक तुगलकी आदेश ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया था, जिसमे उच्चतम न्यायालय के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश के सन्दर्भ था, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आदेश की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आदेश का अनुपालन अव्यहारिक, इसलिए इस पर दोबारा विचार किया जावे।

TLS ग्वालियर:- | सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ग्वालियर शहर  के प्रायः सभी इलाकों में दिवाली के अवसर पर देर रात तक जमकर पटाखे छोड़े। हालांकि प्रशासन की ओर से इसे रोकने के लिए काफी प्रयास किए गए। जानकारी हो कि ग्वालियर का प्रदूषण इंडेक्स  एक्यूआइ 208 मानक से ज्यादा इसलिए लगा पूर्ण प्रतिबन्ध। बना पिछली दीपावली ग्वालियर का एक्यूआइ काफी खराब रहा था, जिसके चलते पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अपर कलेक्टर इछित गढ़पाले का कहना है कि आदेश से विक्रय शब्द को हटा दिया है इसलिए पटाखों के विक्रय प्रतिबंधित नहीं है।
यहां हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस वर्ष धनतेरस की शाम 6:30 बजे  अचानक से फटाको पर प्रतिबंध का एक तुगलकी आदेश ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया था, जिसमे उच्चतम न्यायालय के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश के सन्दर्भ था, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आदेश की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आदेश का  अनुपालन  अव्यहारिक, इसलिए इस पर दोबारा विचार किया जावे।

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