ई-कॉमर्स और डेटिंग ऐप पर भारी पड़ेंगे नये आईटी नियम, यूजर्स को फायदा

ई-कॉमर्स और डेटिंग ऐप पर भारी पड़ेंगे नये आईटी नियम, यूजर्स को फायदा
ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सोशल साइट्स पर महिलाओं की फर्जी डेटिंग आईडी और वैवाहिक साइट्स पर गलत प्रोफाइल पोस्ट की गई हैं और इन आईडी को पीड़ित यूजर्स की शिकायतों के बाद भी नहीं हटाई गईं। इसके साथ ही कुछ ऐसे मामले भी हैं, जहां महिलाओं के फोन नंबर, तस्वीरें और अन्य विवरण उनकी जानकारी के बिना अवैध रूप से डेटिंग साइटों पर पोस्ट किए गए हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

31 अक्टूबर 22। इंटरनेट और सोशल साइट्स पर बढ़ते अपराध और गंभीर घटनाओं को भारत सरकार ने आईटी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये नियम ई-कॉमर्स और डेटिंग ऐप पर भी भारी पड़ सकते हैं। इन नियमों से ई-कॉमर्स और डेटिंग एप्प की मनमानी पर भी रोक लग जाएगी। आईटी नियमों में नवीनतम संशोधनों के दायरे में न केवल सोशल मीडिया साइट्स बल्कि वैवाहिक वेबसाइट, टिंडर और बम्बल जैसी डेटिंग साइट्स भी आएंगी और इन सभी साइट्स को उपभोक्ता की शिकायतों पर तेजी से गौर करना होगा।

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सोशल साइट्स पर महिलाओं की फर्जी डेटिंग आईडी और वैवाहिक साइट्स पर गलत प्रोफाइल पोस्ट की गई हैं और इन आईडी को पीड़ित यूजर्स की शिकायतों के बाद भी नहीं हटाई गईं। हालांकि, जब उन्होंने इस बात की शिकायत की, तो डेटिंग साइट्स और मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म का रिस्पॉन्स बड़ा धीमा रहा या उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब नए नियमों के तहत कंपनियों के शिकायत अधिकारियों को तेजी से जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा यूजर्स को यह अधिकार होगा कि वे उन्हें शिकायत निवारण समिति (जीएसी) के पास जाएं।

सूत्रों ने बताया कि, अब तक यह नियम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और सोशल मीडिया मैसेजिंग जैसी कंपनियों पर केंद्रित थे, लेकिन संशोधित नियमों का दायरा बड़ा है क्योंकि इसमें डेटिंग, वैवाहिक और ई-कॉमर्स साइट्स भी शामिल हैं जहां यूजर्स की बड़ी संख्या है, लेकिन उनकी शिकायतों के लिए एक प्रभावी निवारण तंत्र नहीं है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगर सरकार इन साइट्स की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन हम पहले विश्लेषण करेंगे कि कंपनियां नए नियमों पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं।