याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार देने पर मांगा जवाब
कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था, पर आयोग ने राजनीतिक दलों के विचारों से कोर्ट को अवगत नहीं कराया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार देने के वादे पर केंद्र व चुनाव आयोग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दायर याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। ज्ञात हो कि भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के समय उपहार देने की घोषणा पर सवाल उठाया था और कहा था कि इससे मतदाता अनुचित रूप से प्रभावित होते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है। मीडिया में आई खबर के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने इस मुद्दे को गंभीर माना है। कोर्ट का कहना है कि मुफ्त बजट नियमित बजट से अलग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्त उपहार देने का वादा करती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग को दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था, परंतु आयोग ने एक बैठक कर इतिश्री कर ली और राजनीतिक दलों के विचारों से कोर्ट को अवगत नहीं कराया।