मुंबई में सख्ती: मास्क न पहनने पर सड़कों पर लगानी पड़ेगी झाड़ू या भरना होगा 200 रु. जुर्माना

एपेडमिक एक्ट लागू होने तक मास्क को अनिवार्य किया गया

मुंबई में सख्ती: मास्क न पहनने पर सड़कों पर लगानी पड़ेगी झाड़ू या भरना होगा 200 रु. जुर्माना

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। बीएमसी ने कहा है कि अब कोई बिना मास्क के पकड़ में आया तो उसे सड़कों पर झाड़ू लगानी पड़ सकती है और साथ ही 200 रुपए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मुंबई में एपेडमिक एक्ट लागू होने तक मास्क को अनिवार्य किया गया है। बीएमसी के अधिकारियों ने अंधेरी पश्चिम, जुहू और वर्सोवा इलाके में मास्क न पहनने वालों से एक घंटे तक सड़कों पर झाड़ू लगवाई। के-वेस्ट वार्ड के सहायक निगम आयुक्त विश्वास मोटे ने कहा कि मास्क नहीं पहनने और अधिकारियों से बहस करने या जुर्माना भरने से मना करने वाले लोगों से हमने सामुदायिक सेवा के तहत झाड़ू लगवाई। यह जानकारी मीडिया मे आई है।

लोकल ट्रेन व स्टेशनों पर मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाने के निर्देश
जीआरपी को लोकल ट्रेन और स्टेशनों पर मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर अभय यावलकर ने इस संबंध में जीआरपी कमिश्नर रवींद्र शेनगांवकर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जीआरपी को नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने की मंजूरी दी जाती है। यह बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है। ये बेहद आवश्यक है कि यात्री प्रोटोकॉल का पालन करें।

महाराष्ट्र में कोरोनावायरस संक्रमण के 5902 नए मामले आए
महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोनावायरस संक्रमण के 5,902 नए मामले सामने। अब महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 16 लाख 66 हजार 668 हो गई। कोरोना के चलते राज्य में 43 हजार 710 लोगों की जान गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 14 लाख 94 हजार 809 लोग ठीक हुए हैं। अभी 1 लाख 27 हजार 603 मरीजों का इलाज चल रहा है। मुंबई में कोरोनावायरस के 2 लाख 55 हजार 360 केस सामने आए हैं। यहां संक्रमण से 10 हजार 229 लोगों की जान गई।