एसीबी ने कहा-अमानतुल्लाह खान पर गंभीर आरोप, हो सकती है उम्रकैद

एसीबी ने कहा-अमानतुल्लाह खान पर गंभीर आरोप, हो सकती है उम्रकैद
याचिका में यह भी कहा गया है कि निचली अदालत ने अमानतुल्लाह खान के आपराधिक अतीत की अनदेखी की और उसे इस चरण में एसीबी द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहिए था।

5 नवंबर 22। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) की जमानत को चुनौती देने वाली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की एक याचिका पर उनका जवाब मांगा है। एसीबी का कहना है कि 'आप' नेता के खिलाफ आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है।

जस्टिस योगेश खन्ना ने इस साल की शुरुआत में निचली अदालत द्वारा खान को दी गई जमानत को रद्द करने की एसीबी की याचिका पर नोटिस जारी किया। एफआईआर के अनुसार, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान खान कथित तौर पर कई अनियमितताओं में शामिल थे। इनमें सभी मानदंडों और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती करने का भी मामला है।

एसीबी ने कहा कि कि जांच बहुत नाजुक चरण में है और खान के रसूख को देखते हुए वर्तमान मामले में उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत है क्योंकि वह फिर से इस तरह का अपराध तथा सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

एसीबी ने 16 सितंबर को खान के परिसरों पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों के बीच अपनी कई संपत्तियों को किराए पर दिया था।

एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि खान ने वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल था। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।