नए कृषि कानून का कमालः एमपी में व्यापारी पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना

किसान से धान खरीदकर समय पर न तो भुगतान किया एवं नहीं दी थी रसीद जबलपुर जिले की पाटन मंडी में हुई पहली कार्रवाई

नए कृषि कानून का कमालः एमपी में व्यापारी पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना

केंद्र सरकार के नए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक अधिनियम 2020 के तहत प्रदेश की पहली कार्रवाई जबलपुर में हुई। पाटन एसडीएम ने मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी फर्म को किसानों का भुगतान नहीं करने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। व्यापारी ने किसानों को उसकी उपज खरीदी की रसीद भी नहीं दी थी। व्यापारी के यहां 3400 बोरी धान मिली, जिसे जब्त कर उसकी सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ सौंपा गया कि वह खरीदी अवधि में प्रदेश के अंदर नहीं बेचेगा। कृषि उपज मंडी समिति पाटन के सचिव सुनील पांडेय के मुताबिक केंद्र सरकार के नए कृषि कानून लागू होने के बाद से व्यापारी मंडी परिसर के बाहर मंडी टैक्स नहीं लगने के कारण सीधे किसानों से धान की खरीदी कर भंडारण कर रहे हैं। व्यापारियों की मंशा इस धान को खरीदी केंद्रों में खपाने की है। पाटन एसडीएम आशीष पांडे ने 23 नवंबर को निरीक्षण दल के साथ शारदा वेयर हाउस पाटन में जांच की थी। इसके बाद ये जुर्माना लगाया गया। निरीक्षण में मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी फर्म शिवशक्ति ट्रेडर्स के यहां 3400 बोरी धान मिली। फर्म संचालक से धान खरीदी और किसानों के भुगतान संबंधी दस्तावेज मांगे गए, पर वह नहीं दिखा पाया। सदस्य सचिव कृषि उपज मंडी समिति पाटन सुनील पांडे को उन्होंने किसानों के भुगतान और निरीक्षण रिपोर्ट मांगी। सचिव ने 24 घंटे के अंदर किसानों के खाते में शिवशक्ति ट्रेडर्स से 22 लाख 46 हजार 800 रुपए आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराए। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम-2020 की धारा-4 की उपधारा-3 के तहत जो व्यापारी किसानों के साथ कृषि उपज का लेन-देन करता है, उसे किसानों को उसी दिन या अधिकतम तीन दिन में भुगतान करना होगा। इसके अलावा उसे किसानों को हर खरीदी-बिक्री की रसीद देनी होगी।