30 साल पुरानी इमारतों को तोड़कर हाइराइज बनाने का रास्ता साफ!

30 साल पुरानी इमारतों को तोड़कर हाइराइज बनाने का रास्ता साफ!
मप्र नगरीय विकास एवं आवास के आयुक्त भरत यादव ने बताया कि जर्जर मल्टी का रिडेवलपमेंट हो सके, इसके लिए नई पालिसी तैयार की गई है। ड्राफ्ट बनाकर शासन को मंजूरी के लिए भेजा है, स्वीकृति मिलते ही लागू कर दी जाएगी।

22 नवंबर 22।  मध्य प्रदेश में अब जर्जर मल्टियों की जगह नई बहुमंजिला इमारत बनाना आसान होगा। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने हाउसिंग रिडेवलपमेंट पालिसी तैयार की है, जिसे मंगलवार को कैबिनेट में स्वीकृति के लिए रखा गया। इसके लागू होने से प्रदेश के बड़े शहरों में 30 साल व इससे पुरानी जर्जर इमारतों को तोड़कर हाइराइज बिल्डिंगें बनाई जा सकेंगी। नई नीति में डेवलपर को बढ़ा हुआ फ्लोर एरिया रेशियो(एफएआर) मिलेगा। निर्माण ज्यादा होने से डेवलपर को पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले कम से कम 20 प्रतिशत अधिक निर्माण कर फ्लैट मालिकों को देना होगा।

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने गुजरात की रिडेवलपमेंट आफ पब्लिक हाउसिंग स्कीम, महाराष्ट्र की रिडेवलपमेंट आफ को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज और ग्रेटर मुंबई के डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन योजना के अध्ययन के बाद यह पालिसी बनाई है।

मप्र नगरीय विकास एवं आवास के आयुक्त भरत यादव ने बताया कि जर्जर मल्टी का रिडेवलपमेंट हो सके, इसके लिए नई पालिसी तैयार की गई है। ड्राफ्ट बनाकर शासन को मंजूरी के लिए भेजा है, स्वीकृति मिलते ही लागू कर दी जाएगी।