ज्ञानवापी केस : 3 मामलों में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश बरकरार

ज्ञानवापी केस : 3 मामलों में हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश बरकरार
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के पूजा-अर्चना के अधिकार और उसके संरक्षण की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग पर सुनवाई हुई है। बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद मामले में सुनवाई टल गई है।

11 नवंबर 22। सुप्रीम कोर्ट मस्जिद में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग जैसी संरचना के संरक्षण की सीमा बढ़ाने पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आदेश में कहा कि संरक्षण जारी रहेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।

ज्ञानवापी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी का ASI से सर्वे कराने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। इधर, वाराणसी की जिला अदालत में कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार और मस्जिद में सर्वे की कार्यवाही पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट अब 5 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा।

बता दें कि सिविल जज सीनियर डिविजन कुमुद लता त्रिपाठी की अदालत में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द की तरफ से दाखिल वाद की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा पाठ रागभोग आरती करने की अनुमति मांगी गई थी। अदालत के पीठासन अधिकारी के छुट्टी पर होने के चलते मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 18 नवम्बर तय की गई है।