न्याय व्यवस्था : देश के हाईकोर्ट्स में 30 और SC में 21 फीसदी जजों के पद रिक्त

न्याय व्यवस्था : देश के हाईकोर्ट्स में 30 और SC में 21 फीसदी जजों के पद रिक्त
देश के उच्च न्यायालयों में कुल 272 अतिरिक्त जजों सहित 1108 जजों के स्वीकृत पद हैं। इस वक्त सभी हाईकोर्ट्स में 136 अतिरिक्त जजों सहित 773 जज कार्यरत हैं। 30 प्रतिशत यानि कि 335 पद रिक्त हैं। इसमें 136 पद अतिरिक्त जजों के हैं।

12 नवंबर 22। देश के सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में केसों के लंबित रहने का एक मुख्य कारण बड़ी संख्या में जजों के पद रिक्त होना भी है। हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 21 फीसदी और देश के उच्च न्यायालयों में 30 फीसदी 335 पद रिक्त हैं। यही वजह है कि विगत दिवस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने केंद्रीय न्याय विभाग से सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों की सूचना मांगी थी।। इसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी ने वांछित सूचना का विभाग की वेबसाइट पर उपलब्धता का लिंक दिया। इससे मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित की सेवानिवृत्ति के बाद 21 प्रतिशत यानि पद रिक्त हो गए हैं।

देश के उच्च न्यायालयों में कुल 272 अतिरिक्त जजों सहित 1108 जजों के स्वीकृत पद हैं। इस वक्त सभी हाईकोर्ट्स में 136 अतिरिक्त जजों सहित 773 जज कार्यरत हैं। 30 प्रतिशत यानि कि 335 पद रिक्त हैं। इसमें 136 पद अतिरिक्त जजों के हैं।

नदीम को मिली जानकारी के अनुसार सर्वाधिक राजस्थान और गुजरात उच्च न्यायालयों में पद रिक्त हैं। इनमें 46 प्रतिशत पद रिक्त हैं। दूसरे स्थान पर 40 फीसदी मणिपुर व मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर 38 प्रतिशत पद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिक्त है।