मप्र : अब कॉलोनी व प्लॉट के लिए बिल्डर नहीं ले पाएंगे निजी आर्किटेक्टर से मंजूरी

प्राइवेट आर्किटेक्ट से परमिशन लेकर हो रहा था भूमि व प्लाॅट का दुरुपयोग, रेरा के पास पहुंची थीं शिकायतें, सरकार ने भूमि विकास नियम में किया बदलाव

मप्र : अब कॉलोनी व प्लॉट के लिए बिल्डर नहीं ले पाएंगे निजी आर्किटेक्टर से मंजूरी

बिल्डर और कॉलोनाइजर अब प्राइवेट आर्किटेक्टर से बिल्डिंग परमिशन नहीं ले पाएंगे। प्राइवेट आर्किटेक्टर से परमिशन लेकर भूमि व प्लाॅट का दुरुपयोग हो रहा था। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के पास इस मामले में कुछ शिकायतें पहुंची थीं। इस पर रेरा ने आपत्ति की और कहा था कि यह नियम आम लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया गया है। इसका लाभ बिल्डर ले रहे हैं। इसलिए अब नगरीय प्रशासन ने भूमि विकास नियम बदल दिया है। इसके मुताबिक अब केवल अपने लिए मकान बनाने वाले लोग ही प्राइवेट आर्किटेक्ट से भवन अनुज्ञा ले पाएंगे। नगरीय प्रशासन ने वर्ष 2016 में बिल्डिंग परमिशन को आसान बनाने के लिए नियम में बदलाव करते हुए प्राइवेट आर्किटेक्टर को इसके लिए अधिकृत किया था। बिल्डिंग परमिशन देने के लिए आर्किटेक्टर की योग्यता तय की गई थी। ग्राम एवं नगर निवेश डायरेक्टर इन्हें अधिकृत करता है और इसके लिए संबंधित निकाय में आर्किटेक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर प्राइवेट आर्किटेक्टर बिल्डिंग परमिशन दे सकता है। इसमें परमिशन लेने वाले को निकाय के चक्कर नहीं लगाना पड़ते। आम लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए इस नियम के लूप होल का फायदा कई बिल्डरों ने उठाया। उन्होंने पूरी कॉलोनी की परमिशन लेने के बजाय प्राइवेट आर्किटेक्टर से अलग-अलग प्लॉट की अलग-अलग बिल्डिंग परमिशन ली। इसमें कई जगह कॉलोनी का विकास भी नहीं हुआ, लेकिन प्लॉट पर बिल्डिंग परमिशन मिल गई।  अलग-अलग परमिशन लेने से कर्मकार कल्याण में मिलने वाली छूट का लाभ भी हुआ। इसके बाद शासन का ध्यान इस ओर गया और अब नियम में बदलाव किया गया है। संशोधन के अनुसार बेचने के उद्देश्य से मकान बनाने वाले कॉलोनाइजर को प्राइवेट आर्किटेक्टर बिल्डिंग परमिशन नहीं दे सकेंगे।

यह नियम आम लोगों के लिए है, मकान बनाकर बेचने के उद्देश्य से नहीं
नगर निगम, भोपाल के कमिश्नर वीएस चैधरी का कहना है कि प्राइवेट आर्किटेक्टर को बिल्डिंग परमिशन का अधिकार आम जनता की सुविधा के लिए दिया गया है। इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए राज्य शासन ने नियमों में बदलाव किया है। अब इसके अनुसार ही आर्किटेक्टर बिल्डिंग परमिशन दे सकेंगे। बिल्डरों को भवन अनुज्ञा नगर निगम से लेनी होगी। क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है। यह शासन का नजरिया है कि वह क्या नियम बनाना चाहता है। शासन ने कुछ सोच-समझकर ही नियम बनाया होगा। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए।