पंजाब में ‘एक विधायक एक पेंशन’ स्कीम लागू, Notification जारी किया

पंजाब में ‘एक विधायक एक पेंशन’ स्कीम लागू, Notification जारी किया
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ट्वीट किया, 'मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल साहब ने 'एक विधायक-एक पेंशन' की गजट अधिसूचना को मंजूरी दे दी है।' इससे लोगों के टैक्स के पैसे की काफी बचत होगी।

14 अगस्त 22। पंजाब सरकार ने शनिवार से राज्य में 'एक विधायक एक पेंशन' (one legislator one pension)लागू कर दी है। इससे पंजाब के पूर्व विधायकों को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की मंजूरी के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ट्वीट किया, 'मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल साहब ने 'एक विधायक-एक पेंशन' की गजट अधिसूचना को मंजूरी दे दी है।' इससे लोगों के टैक्स के पैसे की काफी बचत होगी।

उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वेतन और पेंशनों के रूप में भारी अदायगी हो रही थी, जिससे राज्य पर भारी बोझ पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि नेता राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं। उन्हें ज्यादा पेंशन लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सरकार को करीब 100 करोड़ रुपये बचेंगे।