हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही देखेगा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका

हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही देखेगा

नई दिल्ली/बेंगलुरु। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में दखल देने से मना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही हस्तक्षेप करने की बात कही है। याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हम इस मामले को देखेंगे। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर सुनवाई करने का आग्रह किया था। हिजाब विवाद से जुड़ी याचिका लगाने वालों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने यह केस कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से सुनवाई कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख भी देने से इनकार कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट में फैसला आने के बाद ही वह सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। हिजाब विवाद स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि स्कूल परिसर और छात्रों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों में अवकाश किया गया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसा कुछ भी न करें, जिससे स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग हो। चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है और हर दिन सुनवाई चल रही है, ऐसे में शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारा कर्तव्य है, ताकि न्याय दिया जा सके।