काला हिरण शिकार केस में सलमान को हाईकोर्ट से राहत : अब बार-बार कोर्ट के समक्ष नहीं होना पड़ेगा पेश 

राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान किसी भी आरोपी को पेश होने की नहीं होती जरूरत 

काला हिरण शिकार केस में सलमान को हाईकोर्ट से राहत : अब बार-बार कोर्ट के समक्ष नहीं होना पड़ेगा पेश 

जोधपुर। काला हिरण शिकार केस में फंसे फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब हिरण शिकार प्रकरण से जुड़ी तीन याचिकाओं की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर की बजाय हाईकोर्ट में ही होगी। हाईकोर्ट ने सोमवार को सलमान की याचिका पर सभी मामलों की सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार करने का आदेश सुनाया है। याचिका को स्वीकार किए जाने के बाद सलमान खान के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब उसे बार-बार कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान किसी भी आरोपी को पेश होने की जरूरत नहीं होती है। ज्ञात हो कि 10 मामलों की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट लगातार सलमान खान को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब कर रहा था, लेकिन सलमान खान करीब 20 पेशी तक कोर्ट में पेश नहीं हुए, उसके बाद कोर्ट काफी सख्त नजर आया। तत्कालीन समय में कोर्ट इतना सख्त हो गया था कि कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि यदि सलमान कोर्ट में पेश नहीं होते तो उनकी जमानत भी खारिज कर दी जाएगी। कांकाणी हिरण शिकार मामले में ग्रामीण सीजेएम कोर्ट ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाते हुए मामले में सह अभियुक्त अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी करने के आदेश दिए थे। सलमान की ओर से इस आदेश को जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर में चुनौती दी गई थी। वहीं राज्य सरकार की ओर से सह-अभियुक्तों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पेश की गई थी। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई लंबित थी।