कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह पर धोखाधड़ी के आरोप में न्यायालय ने बड़ी राहत दी
न्यायालय ने मुकदमे को सुलझाने के बाद बरी किया कांग्रेस विधायक को
ग्वालियर जिला न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुरैना के सुमावली क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्हें लगभग एक करोड रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोपों से बरी कर दिया गया है। दरअसल कृष्ण गोपाल चौरसिया ने दो साल पहले 30 सितंबर 2021 को कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह और उनके दामाद रंजीत सिंह कुशवाह के खिलाफ जमीन दिलाने के नाम पर एक करोड रुपए हड़पने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसकी शिकायत हजीरा थाने में दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि कांग्रेस विधायक कुशवाह ने उन्हें आवासीय परिसर के मकसद से एक बड़ी जमीन दिलाने का झांसा दिया था और उनसे एडवांस के रूप में एक करोड़ आठ लाख रुपए हड़प लिए थे ।दोनों पक्षों के बीच जब यह मामला नहीं सुलझा तब कृष्ण गोपाल चौरसिया ने हजीरा थाने में सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाह और उनके दामाद रणजीत सिंह कुशवाह के खिलाफ धोखाधड़ी और पैसे हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने अभियोजन की ओर से चालान पेश किया था। लेकिन आश्चर्यजनक पहलू यह रहा कि फरियादी बने कृष्ण गोपाल चौरसिया ने न्यायालय में अपने द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया। मुख्य फरियादी के हॉस्टाइल होने के कारण न्यायालय ने अजब सिंह कुशवाह और उनके दामाद को बरी कर दिया है। खास बात यह है कि जमीन संबंधी दो और मामले अजब सिंह कुशवाह के खिलाफ महाराजपुरा एवं मुरार थाने में भी दर्ज हैं जिनमें अभी फैसला आना बाकी है।
बाइट-धर्मेंद्र शर्मा,शासकीय अधिवक्ता,जिला न्यायालय,ग्वालियर