मनीष सिसोदिया को दिल्ली की ​​​राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा

शराब नीति केस में CBI ने कस्टडी नहीं मांगी, कहा- 15 दिन बाद पड़ सकती है जरूरत

मनीष सिसोदिया को दिल्ली की ​​​राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को दिल्ली की ​​​राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। सोमवार को हुई सुनवाई में स्पेशल CBI जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। CBI के वकील ने कहा कि सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है।

कोर्ट ने दिए ये निर्देश -

जेल सुपरिटेंडेंट आरोपी को मेडिटेशन सेल में रखने की अपील पर ध्यान दें।
सिसोदिया को जेल में अपने पास डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा रखने दिया जाए।
पूर्व डिप्टी CM को उनकी MLC में लिखी गईं दवाएं लेने की भी अनुमति है।
मनीष सिसोदिया अब 20 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किए जाएंगे।

पहले दो दिन के लिए बढ़ाई गई थी CBI रिमांड -

4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की CBI रिमांड दो दिन 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी, जो सोमवार को खत्म हो गई। हालांकि, CBI ने कोर्ट से तीन दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा।