मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में 2.64 फीसदी बढ़ोत्तरी, घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे अधिक पड़ेगा भार

नई दरें 8 अप्रैल से लागू हो जाएंगी, मप्र नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की नई दरें जारी की 

मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में 2.64 फीसदी बढ़ोत्तरी, घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे अधिक पड़ेगा भार

जबलपुर। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को ईंधन के बाद अब बिजली भी रुलाएगी। मप्र नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 2.64 फीसदी की बढ़ोतरी करने का आदेश दिया है। नई दरें 8 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। महंगी बिजली का सबसे अधिक भार घरेलू उपभोक्ताओं पर डाला गया है। हालांकि, औद्योगिक बिजली की दरें भी बढ़ाई गई हैं। मप्र नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गुरुवार को बिजली की नई दरें जारी कर दी हैं। प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने नए वित्तीय वर्ष के लिए कुल 48 हजार 874 करोड़ रुपए की जरूरत बताई थी। मौजूदा दर पर 3 हजार 916 रुपए का अंतर आ रहा था। इसकी भरपाई के लिए बिजली कंपनियों ने 8.71 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की याचिका लगाई थी। इसके अलावा कंपनियों की ओर से वित्तीय वर्ष 2020-21 की 4982 करोड़ रुपए के दावे की सत्यापन याचिका अलग से पेश की गई थी, परंतु आयोग ने जांच के बाद 226 करोड़ रुपए ही मान्य किए। मप्र नियामक आयोग ने पहली बार टैरिफ याचिका में हरित ऊर्जा की दर अलग से निर्धारित की है। मतलब आप ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको अपनी श्रेणी के तय रेट के अलावा प्रति यूनिट 1.13 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। नए टैरिफ में घरेलू बिजली की दरें सबसे अधिक बढ़ाई गई हैं। 50 यूनिट तक 3.2 प्रतिशत तो 100 यूनिट तक बिजली की खपत करने वालों की बिजली दरों में 3.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।

इन उपभोक्ताओं को मप्र नियामक आयोग ने दी राहत
मप्र नियामक आयोग ने निम्न दाब औद्योगिक जैसे आटा चक्की, कूलर-पंखा, वेल्डिंग आदि छोटे उद्योग और दुकानों की बिजली की दरों को यथावत रखा गया है। ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं से कोई मीटर चार्ज नहीं लिया जाएगा। घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को पहले की तरह ऑनलाइन भुगतान पर 0.5 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी। रेलवे को दी जा रही बिजली की दरों और केप्टिव पावर संयंत्र वाले उपभोक्ताओं की दरों में परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रीपेड मीटरिंग, अग्रिम भुगतान, त्वरित भुगतानों, ऑनलाइन भुगतान और टाइम ऑफ डे पर दी जा रही छूट जारी रहेगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में एमपी सरकार ने 22 हजार 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसमें किसानों के बिल का 93 प्रतिशत हिस्सा सरकार देगी। इसी तरह 100 यूनिट 100 रुपए की स्कीम लागू रहेगी। किसानों को 3 से 10 एचपी कनेक्शन पर प्रति एचपी 750 रुपए का भुगतान करना होगा। मतलब 3 एचपी कनेक्शन पर 2250 रुपए, 5 एचपी कनेक्शन पर 3750 रुपए और 10 एचपी कनेक्शन पर 7500 रुपए का ही भुगतान करना होगा।