हाथरस की दरिंदगी: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी

केस को दिल्ली ट्रांसफर करने पर होगा विचार

हाथरस की दरिंदगी: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी

उत्तरप्रदेश के हाथरस जिले के बुलगढ़ी गांव में दलित युवती से कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। केस दिल्ली ट्रांसफर करने पर फैसला सीबीआई जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा। 15 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया था। कोर्ट ने संकेत दिए थे कि मामले में सीबीआई जांच की निगरानी की मांग समेत दूसरी अर्जियां इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर की जा सकती हैं। पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाह और वकील इंदिरा जयसिंह ने अर्जियां लगाई थीं। पीड़ित परिवार और गवाहों को यूपी सरकार ने तीन स्तर की सुरक्षा दी है। गवाहों और पीड़ितों के घर में सीसीटीवी लगाए गए हैं। नाके पर और घर के बाहर पुलिस का पहरा है। सरकार ने सीआरपीएफ से भी सुरक्षा दिलवाने का भरोसा दिया है।