अब मध्य प्रदेश में किसानों के भुगतान की जिम्मेदारी उठाएगा मंडी बोर्ड

निजी मंडियों में भी होगा व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन टर्न ओवर के हिसाब से जमा करना होगा सिक्योरिटी

अब मध्य प्रदेश में किसानों के भुगतान की जिम्मेदारी उठाएगा मंडी बोर्ड

देशभर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मप्र सरकार किसानों के लिए लाभ के लिए नए-नए तरीके अपना रही है, जिससे किसानों को परेशानी न हो। अब मंडी से बाहर निजी मंडियों में किसान की फसल खरीदकर कोई भी खरीदार भाग नहीं पाएगा। किसान को उपज की कीमत दिलाने की जिम्मेदारी मंडी बोर्ड की होगी। राज्य सरकार नए मंडी एक्ट में किए गए संशोधन में यह व्यवस्था करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत निजी अस्थायी खोली जाने वाली मंडियों में किसान की उपज खरीदने के लिए व्यापारी या निजी कंपनी का मंडी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होगा और टर्न ओवर के हिसाब से सिक्योरिटी जमा करना होगा। उसके बाद ही वह किसानों की उपज की खरीद कर पाएंगे। प्रदेश में नया मंडी एक्ट 31 मई को लागू हो गया है, जिसमें निजी मंडियां खोली जा सकती हैं। यह व्यवस्था विधानसभा में मंडी एक्ट में संशोधन के बाद लागू हो जाएगी।