लोन वसूलने के लिए अभद्र व्यवहार नहीं कर पाएंगे एजेंट, RBI ने कसी नकेल
आरबीआई (RBI) ने लोन रिकवरी एजेंट्स (loan recovery agents) के लिए नियमों को सख्त बना दिया है। आरबीआई ने साफ कहा है कि उसके रेगुलेटरी दायरे में आने वाली सभी एंटिटीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि कलेक्शन एजेंट कर्जदारों को परेशान ना करें। किसी भी कर्जदार के साथ गाली-गलौच या हाथापाई नहीं होनी चाहिए।
13 अगस्त 22। मजबूरी में कई बार लोगों को लोन (loan) लेना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि वे किस्त नहीं चुका पाते हैं। इससे बैंकों के लोन रिकवरी एजेंट (recovery agent) उन्हें वसूली को लेकर परेशान करने लगते हैं। कई बार तो वे गाली-गलौच और हाथापाई पर उतर आते हैं। लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। रिजर्व बैंक (RBI) ने उन पर नकेल कसने के लिए नियमों को सख्त बना दिया है। आरबीआई ने साफ कहा है कि उसके रेगुलेटरी दायरे में आने वाली सभी एंटिटीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि कलेक्शन एजेंट कर्जदारों को परेशान ना करें। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने हाल में कहा कि लोन रिकवरी एजेंट लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो कतई स्वीकार्य नहीं है।
बार-बार नहीं होना चाहिए फोन
केंद्रीय बैंक का कहना है कि रिकवरी एजेंट्स को बार-बार कर्जदार को फोन नहीं करना चाहिए। लोन की रिकवरी के बारे में कर्जदारों को सुबह आठ बजे से पहले और शाम सात बजे बाद फोन नहीं किया जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि अगर किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी ने इसका उल्लंघन किया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जून में एक सम्मेलन में कहा था कि कर्जदारों को लोन रिकवरी एजेंट किसी भी समय फोन कर देते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। यह कतई स्वीकार्य नहीं है। सेंट्रल बैंक इसे गंभीरता से ले रहा है और कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकेगा।
एजेंट परेशान करे तो..
अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है तो आपको सबसे पहले बैंक से इसकी शिकायत करनी चाहिए। आप अपनी परिस्थितियों के बारे में बैंक को बता सकते हैं और लोन रिपेमेंट की शर्तों में बदलाव का अनुरोध कर सकते हैं। अगर बैंक 30 दिन के भीतर आपकी शिकायत का निपटारा नहीं करता है तो आप बैंकिंग ओंबड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। साथ ही बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई को भी शिकायत की जा सकती है। रिजर्व बैंक उस बैंक को ऑर्डर दे सकता है और खास मामलों में जुर्माना भी लगा सकता है। अगर रिकवरी एजेंट कोई गैर-कानूनी एक्शन लेता है। यानी हाथापाई करता है या कोई चीज उठा ले जाता है तो पुलिस में शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा कर्जदार के पास लोक अदालत और कंज्यूमर कोर्ट में जाने का भी विकल्प है।